संवाददाता, विष्णु धाकड़
रुपबास क्षेत्र के चैंकोरा गांव निवासी राधा की जलने से हुई मौत के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, बयाना रुपबास ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
क्या था फैसला,,,,,,,
सन् 2018 में चैंकोरा निवासी राधा की जलने से मृत्यु हो गई थी। मृतका के मृत्यु कालिक बयानों के आधार पर पुलिस थाना रूपबास में हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया था। राधा की 10 दिन बाद मृत्यु होने पर पुलिस थाना रूपबास द्वारा धारा 302 IPC में चालान न्यायालय में पेश किया गया।
कोर्ट का फैसला,,,,,
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों व प्रदर्श किए गए दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सत्यप्रकाश ठाकुर निवासी चैंकोरा को दोषमुक्त कर दिया।
पैरवी,,,,,,,,
आरोपी सत्यप्रकाश की ओर से पैरवी एडवोकेट नोबत सिंह राजावत ने की, जबकि राज्य की ओर से पैरवी एपीपी ओमप्रकाश तिवारी ने की।